18 जुलाई 2026 : हरियाणा सरकार ने राज्य की अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों (Unauthorized Industrial Colonies) के नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) के लिए नई नीति लागू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को कानूनी मान्यता देकर उद्योगों को राहत प्रदान करना और बुनियादी सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है।
नई नीति के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियमितीकरण के बाद इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास का रास्ता आसान होगा। साथ ही उद्योगों को आवश्यक सरकारी अनुमतियां और सेवाएं प्राप्त करने में भी सुविधा मिलेगी।
सरकार के अनुसार, इस नीति का लाभ केवल उन औद्योगिक कॉलोनियों को मिलेगा जो निर्धारित मानदंडों और नियमों को पूरा करती हैं। संबंधित कॉलोनियों और उद्योग संचालकों को तय प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करना होगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही लंबे समय से कानूनी मान्यता की प्रतीक्षा कर रहे उद्योगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने उद्योग संचालकों से अपील की है कि वे नियमितीकरण प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें। अधिकारियों के अनुसार, नीति का उद्देश्य उद्योगों के लिए पारदर्शी और व्यवस्थित कारोबारी वातावरण तैयार करना है।
