13 जुलाई 2026 : हरियाणा सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में 1,107 निजी स्कूलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई आरटीई नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और पात्र विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, इन स्कूलों पर आरटीई के तहत निर्धारित नियमों का पालन न करने, पात्र छात्रों को प्रवेश देने में अनियमितता और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप पाए गए। जांच के बाद विभाग ने संबंधित स्कूलों के खिलाफ यह कार्रवाई की।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरटीई कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों को निर्धारित सीटों पर प्रवेश देना सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों से आरटीई के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने और पात्र विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित न करने की अपील की है। साथ ही अभिभावकों से भी कहा गया है कि यदि किसी स्कूल द्वारा आरटीई नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें।
