लुधियाना 12 सितंबर, 2026 : महानगर में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के मकसद से पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना ने जिले भर में गन हाउसों (हथियार डीलरों) के खिलाफ व्यापक स्तर पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर के दिशा-निर्देशों पर उच्चाधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारियों की अगुवाई में गठित विशेष टीमों ने महानगर के सभी प्रमुख गन हाउसों पर एक साथ दस्तक दी। इस दौरान पुलिस ने आर्म्स एक्ट के नियमों की पालना का जायजा लिया और गन हाउस संचालकों को गृह मंत्रालय व पुलिस विभाग के सुरक्षा नियमों की इन-बिन पालना करने के कड़े निर्देश जारी किए।
निरीक्षण अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने गन हाउसों में रखे हथियारों के पूरे स्टॉक, बिक्री-खरीद के रजिस्टरों और गोलियों (एम्युनिशन) के दैनिक रिकॉर्ड का भौतिक मिलान (फिजिकल वेरिफिकेशन) किया। अधिकारियों ने इस बात की विशेष जांच की कि गन हाउस में मौजूद हथियारों की वास्तविक संख्या और सरकारी रिकॉर्ड बुक के आंकड़ों में कोई अंतर तो नहीं है। जिन लोगों को हथियार या कारतूस बेचे गए हैं, क्या उनके लाइसेंस वैध हैं और उनकी सही प्रविष्टि (एंट्री) रजिस्टर में की गई है या नहीं। मरम्मत या जमा करवाने के लिए आए हथियारों की एंट्री निर्धारित नियमों के अनुसार दर्ज की गई है या नहीं।
सुरक्षा मानकों को लेकर डीलरों को जारी किए अहम निर्देश
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने गन हाउस संचालकों को सुरक्षा के मद्देनजर सख्त हिदायतें जारी कीं। डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी गन हाउसों में उच्च-क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए, जिनका फोकस दुकान के प्रवेश द्वार, काउंटर और स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ अनिवार्य रूप से हो।
सीसीटीवी की कम से कम 30 दिनों की बैकअप रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए
स्ट्रॉन्ग रूम और तिजोरियों की सुरक्षा पुख्ता रखी जाए और बिना पुख्ता सत्यापन किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को हथियार या कारतूस न सौंपे जाएं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गन हाउसों की यह औचक जांच सुरक्षा प्रबंधों को चुस्त-दुरुस्त रखने और आपराधिक तत्वों के हाथों में हथियारों को जाने से रोकने के लिए नियमित अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों की अवहेलना करने, स्टॉक में विसंगति पाए जाने या रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करने वाले किसी भी डीलर को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित गन हाउस का लाइसेंस तत्काल रद्द करने के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
