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केंद्र ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 9 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी

20 अगस्त 2026 :  केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 9 अधिवक्ताओं को अतिरिक्त जज (Additional Judges) नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियुक्तियों की घोषणा केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 20 अगस्त को की।

9 अधिवक्ताओं को बनाया गया अतिरिक्त जज

नियुक्त किए गए 9 अतिरिक्त जजों के नाम हैं:

  1. मोनिका छिब्बर शर्मा
  2. हरमीत सिंह देओल
  3. प्रविंद्र सिंह चौहान
  4. राजेश गौर
  5. पूजा चोपड़ा
  6. सुनीश बिंदलिश
  7. मिंदरजीत यादव
  8. दिव्या शर्मा
  9. रविंदर मलिक

राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के तहत और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है।

हरियाणा और पंजाब के प्रमुख कानून अधिकारी भी शामिल

इन नियुक्तियों में प्रविंद्र सिंह चौहान, जो वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं, और हरमीत सिंह देओल, जो पंजाब के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल हैं, भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इससे पहले 4 मई 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इन अधिवक्ताओं सहित 10 नामों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

हाईकोर्ट में जजों की कमी

इन नियुक्तियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या स्वीकृत क्षमता से काफी कम है। हाईकोर्ट में 85 जजों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले फिलहाल 55 जज कार्यरत हैं, जबकि करीब 4.23 लाख मामले लंबित हैं।

9 नए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने और अदालत के कामकाज का बोझ कम होने की उम्मीद है।

जल्द दिलाई जाएगी शपथ

नवनियुक्त अतिरिक्त जजों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा शपथ दिलाएंगे।

कुल मिलाकर, केंद्र द्वारा 9 नए अतिरिक्त जजों की नियुक्ति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए इन नियुक्तियों से न्यायिक कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।

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