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पंजाब में सरसों के तेल को लेकर बड़ी खबर, नए आदेश जारी

19 अक्टूबर 2024 : पंजाब के बाजारों में बिकने वाले सरसों के तेल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, बाजारों में सबसे ज्यादा मिलावटी तेल बिक रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को जांच के आदेश दिए हैं। खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को 3 बड़े ब्रांड के सरसों तेल के सैंपल की लैब से जांच कराने का आदेश दिया है। 

यह भी पता चला है कि 9 साल पहले दायर की गई उक्त याचिका पर अब कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में पूछा गया कि 9 साल में मिलावटी तेल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।  इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होनी है। बताया जा रहा है कि कपूरथला के राजेश गुप्ता इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि पंजाब के बाजारों में बिकने वाला सरसों का तेल मिलावटी है। कच्ची घनी सरसों का तेल के रूप में बेची जा रही बोतल के पिछली तरफ लिखा था कि इसमें केवल 30 प्रतिशत सरसों का तेल है और बाकी अन्य तेल हैं। उन्होंने कहा कि यदि अन्य तेल में मिलावट है तो अनुमति लेनी चाहिए और बोतल पर यह लिखना चाहिए कि इसमें कौन सा तेल है और कितनी मात्रा में है।

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