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नौकरी करने वाले ध्यान दें! हरियाणा में 1 दिन में इतने घंटे से अधिक काम नहीं, सप्ताह में 48 घंटे की सीमा तय

हरियाणा 01 अप्रैल 2026 : हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के काम और सुरक्षा को लेकर नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 

हर 6 घंटे के काम के बाद आधे घंटे का विश्राम

बताया जा रहा है कि यदि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं को काम करना होगा तो काम लेने के लिए संस्थानों को अलग से आज्ञा लेनी पड़ेगी। आज्ञा ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी। आराम के समय सहित किसी भी कर्मचारी की कुल कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी। साथ ही, हर 6 घंटे के काम के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना होगा। यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम कराया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक संस्थानों को खोलने और बंद करने के तय समय तथा साप्ताहिक अवकाश की अनिवार्यता से छूट दे दी है। 

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