7 अगस्त, 2026 : हरियाणा के खानपुर कलां स्थित विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (POSH Act) से संबंधित एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों, अधिकारों, जिम्मेदारियों और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी देना था।
कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 (POSH Act) के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कर्मचारियों को दी गई कानूनी जानकारी
विशेषज्ञों ने कर्मचारियों को बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न की शिकायत किस प्रकार दर्ज की जा सकती है तथा आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) की क्या भूमिका होती है।
सुरक्षित कार्यस्थल पर जोर
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि संस्थान सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
संवाद और सहभागिता
कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों से विभिन्न प्रश्न पूछे और अधिनियम से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की। आयोजन के अंत में कर्मचारियों से कार्यस्थल पर संवेदनशीलता और आपसी सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया गया।
