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पंजाब में बड़ा बदलाव: अब सांझ केंद्रों पर पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड नहीं होगा स्वीकार

5 अगस्त, 2026 :  पंजाब में सांझ केंद्रों पर दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहचान (Identity Proof) और पते के प्रमाण (Address Proof) के रूप में आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और सभी सांझ केंद्रों को नए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंजाब पुलिस के अनुसार, नागरिकों को अब पहचान और पते के सत्यापन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेज़ों में पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या अन्य मान्य प्रमाण शामिल हो सकते हैं, जैसा कि संबंधित सेवा के लिए निर्धारित किया गया है।

नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू

अधिकारियों ने बताया कि सभी सांझ केंद्रों को नए दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। कर्मचारियों को भी दस्तावेज़ सत्यापन की संशोधित प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया है।

नागरिकों से अपील

पुलिस ने लोगों से सांझ केंद्र जाने से पहले संबंधित सेवा के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर

अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य केवल दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप बनाना है। सांझ केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध अन्य नागरिक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

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