23 जुलाई 2026 : दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरोध संबंधी शक्तियों को लेकर जारी आदेश पर उठे विवाद के बीच स्पष्ट किया है कि इस आदेश का CJP के विरोध प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं है। पुलिस का कहना है कि आदेश की गलत व्याख्या (Misinterpreted) की गई है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, संबंधित आदेश एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े प्रावधानों को लागू करना है। पुलिस ने कहा कि इसे किसी विशेष संगठन, आंदोलन या हालिया विरोध प्रदर्शन से जोड़कर देखना सही नहीं है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर आदेश को लेकर फैलाई जा रही कुछ जानकारियां भ्रामक हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें।
इस स्पष्टीकरण के बाद भी विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने दोहराया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कार्रवाई कानून के दायरे में और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है।
