22 जुलाई 2026 : लुधियाना नगर निगम के 22 कांग्रेस पार्षदों ने फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (F&CC) के नामांकन को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पार्षदों का आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया में नियमों और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं किया गया।
कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि F&CC के गठन और सदस्यों के चयन को लेकर उन्हें गंभीर आपत्ति है। उनका दावा है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और सभी पक्षों को समान अवसर नहीं दिया गया।
पार्षदों ने बताया कि वे जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नामांकन प्रक्रिया को रद्द करने और मामले की न्यायिक समीक्षा की मांग करेंगे। उनका कहना है कि नगर निगम की महत्वपूर्ण समितियों का गठन निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
दूसरी ओर, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों का कहना है कि समिति के गठन की प्रक्रिया लागू नियमों के तहत पूरी की गई है। यदि मामला अदालत में जाता है, तो प्रशासन अपना पक्ष कानूनी रूप से रखेगा।
अब इस विवाद पर सभी की नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर रहेगी, जहां F&CC नामांकन प्रक्रिया की वैधता पर फैसला हो सकता है।
