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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: न्यूज़क्लिक के खिलाफ दर्ज FIR और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच को किया रद्द

12  जून 2026 :  Delhi High Court ने डिजिटल समाचार मंच NewsClick को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर और Enforcement Directorate की जांच को रद्द कर दिया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड, कानूनी प्रावधानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। फैसले के तहत संबंधित एफआईआर और उससे जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया।

मामला लंबे समय से कानूनी और सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ था। याचिकाकर्ता पक्ष ने जांच और एफआईआर को चुनौती देते हुए विभिन्न कानूनी आधारों पर राहत की मांग की थी।

अदालत के आदेश के बाद न्यूज़क्लिक को तत्काल राहत मिली है। हालांकि संबंधित एजेंसियों के पास फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला मीडिया संस्थानों, जांच एजेंसियों और कानून के दायरे में जांच प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि आदेश के विस्तृत कारणों का अध्ययन किए जाने के बाद इसके व्यापक प्रभावों का बेहतर आकलन हो सकेगा।

फिलहाल अदालत के आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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