• Tue. Apr 7th, 2026

पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

चंडीगढ़ 07 अप्रैल 2026 पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के हित में महत्वपुर्ण फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके अधीन लटकी विभागी या न्यायिक कार्रवाई का हवाला देकर पेंशनर्स को बुढ़ापा भत्ता और यात्रा छूट से वंचित किया जा रहा था। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की सिंगल बेंच ने साफ किया कि किसी भी कानूनी प्रोविजन के बिना सिर्फ प्रशासनिक आदेशों के आधार पर रिटायरमेंट के लाभ रोके नहीं जा सकते। 

यह मामला पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा दायर की गई अर्जी से संबंधित था। पिटीशनर्स ने साल 2022 के उस स्पष्टीकरण को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागी या न्यायिक कार्रवाई लटकी है और जो प्रोविजनल पेंशन ले रहे हैं, उन्हें बुढ़ापा भत्ता और यात्रा में छूट नहीं मिलेगी।

हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर, 2022 के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को सभी एलिजिबल कर्मचारियों को बकाया बुढ़ापा भत्ता और यात्रा छूट 6 हफ्ते के अंदर जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह फ़ैसला उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी स्थिकी एक जैसी हैं, चाहे उन्होंने अर्जी दायर की हो या नहीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *