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AI की मदद से वकील ने दिए जवाब, कोर्ट में जज ने लगाई फटकार

चंडीगढ़ 07 अक्टूबर 2025 :  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने वकीलों द्वारा सुनवाई के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर गंभीर आपत्ति जताई है। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि यह प्रवृत्ति न केवल अनुचित है, बल्कि इससे कार्यवाही में बाधा भी उत्पन्न होती है।
 

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि एक वरिष्ठ वकील मोबाइल फोन का उपयोग कर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), गूगल अथवा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त कर रहे थे, ताकि अदालत द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे सकें। इस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी जानकारी पहले सेतैयार कर लानी चाहिए, न कि कार्यवाही के दौरान यह तैयारी की जाए। इस तरह की प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और


यह है मामला
पानीपत के माडल टाउन पुलिस थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत 18 सितंबर 2021 को मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पानीपत की कोर्ट ने 21 अप्रैल 2025 को आरोपी की नियमित जमानत दिए दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जाने की मांग को खारिज कर जमानत दिए जाने की मांग की गई। जस्टिस वशिष्ठ की कोर्ट इसी मामले में सुनवाई कर रही थी। अब इस मामले में आगे 20 नवंबर के लिए सुनवाई तय की गई है।

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