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पंजाब में खांसी की ये सिरप बैन, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश

पंजाब 07 अक्टूबर 2025 : अगर आप अपने बच्चों को कफ सिरप दे रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी है। यह निर्णय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की रिपोर्ट के बाद लिया गया है। FDA के ज्वाइंट कमिश्नर (ड्रग्स) की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि इस सिरप के नमूनों में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 46.2 प्रतिशत पाई गई है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक मानी जाती है।

मध्य प्रदेश की ड्रग कंट्रोल लैब की जांच में भी इस सिरप को अमानक और असुरक्षित घोषित किया गया था। यह कफ सिरप श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, नंबर 787, बैंगलोर हाईवे, संगुवरचत्रम, जिला कांचीपुरम (तमिलनाडु) में तैयार किया गया है।

पंजाब के FDA विभाग ने सभी फार्मासिस्ट, वितरक, डॉक्टरों और अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनके पास यह दवा स्टॉक में है, तो तुरंत इसकी सूचना drugscontrol.fda@punjab.gov.in पर भेजें और इसे बिक्री या उपयोग से रोक दें।

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