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पंजाब में रात 10 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी, प्रशासन ने की खास अपील

फिरोजपुर 07 अक्टूबर 2025 : एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर अमित सरीन ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखे चलाने और ढोल तथा अन्य किसी तरह के आवाजी प्रदूषण पैदा करने वाले यंत्रों का प्रयोग करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार जिले में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और जहां पर सेना के हथियार जमा हैं उसके नजदीक 1000 मीटर के एरिया में नाड को आग लगाने और निर्माण करने पर भी रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश जारी करते हुए गांवों के सहेतमंद व्यक्ति को 24 घंटे ग्रामीण बैंकों, छोटे डाक घरों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, इंस्टीच्यूट, नहरों के किनारों सतलुज दरिया के पुलों और विशेष तौर पर बिजली के ग्रिडों, सब स्टेशनों , ट्रांस मिशन लाइनों और ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए पहरा देने के लिए कहा है।

एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने फिरोजपुर जिले में सभी मैरिज पैलसों, होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल के मालिकों को एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए कहा है। वहीं जिले के लोगों से अपील है कि फिरोजपुर जिले के सभी मकान मालिक अपने किराएदारों के मान व पत्ते और प्रवासी मजदूरों के नाम व पत्ते अपने नजदीकी थानों में दर्ज करवाएं। 

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