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पंजाब: जिले में लगी पूर्ण पाबंदी, जानें कब तक रहेगा असर

नवांशहर 17 जुलाई 2025 : जिले में पाबंदियों के सख्त आदेश जारी हो गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में आतिशबाजी, पटाखों (बम, हवाई पटाखे और चाइनीज क्रैकर्स) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, यह देखा गया है कि लोगों द्वारा आतिशबाजी/पटाखों, जिनमें बम, हवाई पटाखे, चाइनीज क्रैकर्स आदि शामिल हैं, का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाला शोर आम लोगों में डर पैदा करता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए इन पटाखों/आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 10 सितंबर तक लागू रहेंगे।

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