• Fri. Dec 5th, 2025

मेडिकल स्टोरों पर सख्ती, आदेश न माने तो होगी कार्रवाई

गुरदासपुर 22 मई 2025 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा धारा 152 (धारा 133 सी.आर.पी.सी.) आदेश जारी किए गए हैं कि जिला गुरदासपुर में चल रहे मेडिकल स्टोर/फार्मेसियों जिनमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियमों के अनुसार दवाएं बेची जाती हैं, उन्हें अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। 

उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर/फार्मेसियों के लिए इन आदेशों की पालना करना अनिवार्य है तथा समय-समय पर जिला ड्रग कंट्रोल तथा सीडब्ल्यूपीओ को सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मेडिकल स्टोर/फार्मेसी संचालक इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *