• Fri. Dec 5th, 2025

पलवल: पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट आदेश न मानने पर 6 महीने की सजा

हरियाणा 24 दिसंबर 2024  पलवल में पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट के ऑर्डर न मानना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई और 200 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। इंस्पेक्टर पर आरोप है कि कोर्ट ने उसे एक आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसका पालन नहीं किया।

पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि आरोपी इंस्पेक्टर इस समय नूंह में तैनात है। उसका केस 2023 से चल रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर जुर्माना भर जेल जाने से बच गए। इंस्पेक्टर का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है। वह इसको लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। जानकारी के अनुसार सोमवार को CJM सीमा की कोर्ट ने इंस्पेक्टर को सजा सुनाई। हालांकि, वहीं पर मौजूद इंस्पेक्टर ने मौके पर ही 200 रुपये के जुर्माने की पर्ची कटवा ली। साथ ही कोर्ट से जमानत भी ले ली। कोर्ट ने मुचलका भरकर इंस्पेक्टर को कच्ची जमानत दे दी है। उन्हें आदेश दिए गए हैं कि 18 जनवरी तक पक्की जमानत ले लें।

ये है मामला 

बता दें इंस्पेक्टर रामचंद्र पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का केस वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था। उस समय IPC की धारा 174 के तहत जांच शुरू हुई थी। तब आरोपी इंस्पेक्टर रामचंद्र पलवल के सदर थाने के प्रभारी थे। उससे पहले पलवल जिला कोर्ट में घरेलू झगड़े का केस आया। इसमें सत्यवती नाम की एक महिला थी, जो अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ते की मांग कर रही थी। हालांकि, सुभाष उसे कोई पैसा देने को राजी नहीं था। कोर्ट की सुनवाई में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर ने महिला की मांग को जायज माना। 

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामले में आदेश जारी किए कि सुभाष अपनी पत्नी सत्यवती को प्रतिमाह 3 हजार रुपये गुजारा भत्ता देगा। कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन सुभाष ने अपनी पत्नी को पैसा देना शुरू नहीं किया। यह मामला दोबारा कोर्ट में आया तो CJM ने सुभाष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि सुभाष कोर्ट में 1 लाख 65 हजार रुपए जमा कर देता है तो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं होगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *