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पंजाब: 31 दिसंबर से पहले करवाएं ये जरूरी काम

अमृतसर 24 दिसंबर 2024 : नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि शहरवासी नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसम्बर तक जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर के बाद टैक्स जमा करवाने वालों को 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। लोगों की सुविधाओं के लिए 31 दिसम्बर तक कोई भी छुट्टी चाहे शनिवार और रविवार होने के बावजूद भी नगर निगम मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू तथा निगम के जोनल कार्यालय में सी.एफ.सी. सैंटर टैक्स लेने के लिए खुले रहेंगे। लोग इसका लाभ उठाएं। लोग प्रॉपर्टी टैक्स की पी.टी.आर. ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

उधर, बठिंडा में भी  नगर निगम कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन करदाताओं ने वर्ष 2024-25 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया वह 31 दिसंबर 2024 तक बिना जुर्माने के अपना प्रॉपर्टी टैक्स स्थानीय दफ्तर नगर निगम में जमा करवा सकते हैं। इस संबंध अन्य जानकारी देते हुए नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि 21 और 28 दिसंबर 2024 को आम दिनों की तरह प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए दफ्तर खुला रखा जाएगा। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक 10 प्रतिशत जुर्माने के साथ वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी 31 मार्च 2025 तक यह प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जाता तो इसकी वसूली पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 138 के तहत की जाएगी।  

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