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पंजाब में असला लाइसेंस धारकों के लिए सख्त आदेश

पंजाब 10 दिसंबर 2024 पंजाब सरकार द्वारा नगर परिषद चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में सरवन सिंह बल्ल डी.एस.पी. फिल्लौर ने असला धारकों से अपील की है कि वे तुरंत अपना असला 3 दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। सरवन सिंह बल्ल ने कहा कि अगर असला धारक अपना असला जमा नहीं करवाते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

21 दिसंबर को पड़ेंगे वोट 

बता दें कि पंजाब में 5 नगर निगमों और 43 नगर परिषदों पर 21 दिसंबर को चुनाव होंगे। 21 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और ये चुनाव ई.वी.एम. मशीनों से होंगे। 

पंजाब में फगवाड़ा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला में निगम चुनाव होंगे। निगम चुनाव में कुल 37 लाख 32 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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