• Fri. Dec 5th, 2025

प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों के लिए नई जानकारी: अब यह करना होगा

पंजाब 12 सितम्बर 2024 : प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अहम खबर सामने आई है। अमृतसर नगर निगम द्वारा 20 हजार से अधिक किराय वाली प्रॉपर्टी की रिटर्न लेने से पहले संबंधित इंस्पेक्टर से वेरिफिकेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। इसे लेकर निगम द्वारा कहा गया है कि कई मामलों में प्रॉपर्टी के मालिकों द्वारा सालों से एक ही किराय पर प्रॉपर्टी टैक्स भरा जा रहा है जबकि हर वर्ष किराय में बढ़ौतरी होती है। वहीं कई बार जमीनों का किराया कम बताकर नाममात्र टैक्स भरा जा रहा है। इसके चलके रिटर्न लेने से पहले इंस्पेक्टर से वेरिफिकेशन करवाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज में किराएनामा और रजिस्ट्री की कॉपी भी मांगी जा रही है।       

इस दौरान नगर निगम द्वारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही टैक्ट देने वालों के साथ-साथ नई प्रॉपर्टीज भी  ढूंढी जा रही हैं। इसके चलते निगम कई बार शहर की रिहायशी-कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का सर्वे कराने की कोशिशें कर चुका है पर फिर भी वह पूरा ब्यौरा एकत्रित नहीं कर पाए हैं। वहीं इस दौरान नगर निगम कमिश्नर द्वारा अपील की गई है कि वह पूरा टैक्स भरे और अगर जांच में सामने आया कि कोई व्यक्ति कम टैक्स भर रहा है तो उसे पैनल्टी लगेगी।    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *