• Sat. Dec 6th, 2025

प्रवासियों को गांव छोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया

चंडीगढ़ 13 अगस्त 2024 : उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के प्रवासी मजदूरों को मोहाली के गांव मुधो संगतियां छोड़ने के लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए है। याचिका दाखिल करते हुए वकील वैभव वत्स ने बताया कि 1 अगस्त को अखबार में खबर छपी थी कि गांव की पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर प्रवासी मजदूरों को गांव छोड़ने को कहा है। खबरों के अनुसार गांव में कुछ आपराधिक घटनाओं में प्रवासी मजदूरों की भागीदारी पाई गई है। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि प्रवासियों को इस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ही यह कार्रवाई शुरू की गई।     

कुछ परिवार 10 साल से किराए के मकानों में रह रहे हैं

याचिका में कहा गया था कि कुछ परिवार यहां 10 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनके बच्चे पास के स्कूलों में पढ़ते हैं और लोगों का कारोबार भी यहीं से चलता है। अधिकांश परिवारों के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इसलिए गांव खाली करने का पंचायत का आदेश असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान हर वर्ग को स्वतंत्रता और किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार देता है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने पंचायत के प्रस्ताव पर अगली सुनवाई कर कार्रवाई न करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद पंजाब सरकार को अगली सुनवाई के दौरान याचिका पर अपना पक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *