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पंजाब के इस जिले में सख्त पाबंदियां: आदेश जारी

पटियाला/सनौर 09 अगस्त 2024: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने जिला पटियाला की सीमाओं में आम जनता के उलाईव हरे रंग (मिल्ट्री रंग) की वर्दियां, आर्मी बैच, टोपी, बैलेट और आर्मी चिह्न आदि खरीद, बेच और प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

उन्होंने जिला पटियाला की सीमाओं के अंदर अतिरिक्त डायरैक्टर जनरल पुलिस, ट्रैफिक, पंजाब, चंडीगढ़ से अग्रिम प्रवानगी लिए बिना गाड़ियों पर लाल, नीली, पिल्ली बत्ती और शीशों पर काली फिल्म लगाने पर पाबंदी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला पटियाला की हद में शाम को सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज चढ़ने से पहले गाय वंश की लोडिंग-अनलोडिंग पर पूर्ण पाबंदी लगाई है और जिन लोगों ने गाय वंश रखे हुए हैं उन को पशु पालन विभाग के पास रजिस्टर्ड कराने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने जिला पटियाला की हदों अंदर किसी किस्म के प्रदर्शन/ रोष धरने और रैलियां करने, मीटिंगें करने, नारे लगाने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर मनाही के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पटियाला जिले की हदों में अलग- अलग तरह के संगीतक यंत्रों और पटाखों का प्रयोग के साथ आवाजी प्रदूषण फैलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं जो 5 अक्तूबर 2024 तक लागू रहेंगे।

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