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जालंधर में 2 दुकानों के होलसेल-रिटेल लाइसेंस रद्द, वजह जानें

जालंधर 17 मई 2025 : ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की पालना न करने के मद्देनजर असिस्टैंट कमिश्नर (ड्रग्स) कम लाइसेंसिंग अथॉरिटी गुरबिंदर सिंह ने कैपिटल फार्मा तिलक नगर का होलसेल एवं रिटेल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार उक्त मेडिकल हॉल पर ड्रग्स इंस्पैक्टर द्वारा जब 20 जून 2022 को अचानक चैकिंग की गई थी तो उस समय उन्हें वहां पर आपत्तिजनक दवाइयां मिली थी और सेल-पर्चेज का रिकॉर्ड भी अधूरा था। इसके उपरांत एक बार फिर जब 6 अगस्त 2024 को उक्त दुकान की चैकिंग की गई तो उसे वक्त भी विभाग को कई आपत्तिजनक दवाइयां मिलीं। उस समय विभाग में सारी दवाइयां जब्त करते हुए दुकान के मालिकों को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था और उसका जवाब संतुष्टिजनक न होने के कारण उक्त दुकान का रिटेल का लाइसेंस 30 दिन के लिए सस्पैंड कर दिया गया था।

इसके उपरांत एक बार फिर जब ड्रग इंस्पैक्टर अमित बंसल ने पुलिस पार्टी के साथ मिलकर 4 अप्रैल 2025 को दुकान की अचानक चैकिंग की तो उस वक्त भी उन्हें 2,14,085 रुपए की ऐसी दवाइयां मिलीं जो कि प्रतिबंधित थी और विभाग ने अपने कब्जे में ले ली थी। विभाग ने 7 अप्रैल 2025 को उक्त दुकान के मालिकों को जो नोटिस जारी किया, उसका भी वह कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए और इसी के कारण अब असिस्टैंट कमिश्नर (ड्रग्स) कम लाइसैंसिंग अथॉरिटी गुरबिंदर सिंह ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तथा रूल्स 1945 के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त दुकान का होलसेल एवं रिटेल का लाइसैंस रद्द कर दिया है।

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