• Fri. Dec 5th, 2025

WhatsApp पर तीन तलाक: दहेज न देने पर पति और परिवार के 4 खिलाफ मामला दर्ज

30 सितंबर 2025 : उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के बसेरा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक महिला को उसके पति ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए तीन तलाक दे दिया। महिला ने पति और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अवैध रूप से तलाक देने का आरोप लगाया है।

क्या है पूरा मामला?
पीड़िता आसमा नाम की महिला है, जिसकी शादी नवंबर 2017 में हसन नाम के युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही, आसमा का आरोप है कि उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। परेशान होकर वह अपने मायके लौट आई थी। इसके बाद, 31 मार्च 2025 को आसमा को उसके पति हसन ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर तीन तलाक दे दिया। महिला ने इस तलाक को अवैध बताया है, क्योंकि भारत में तीन तलाक कानून (2019) के तहत ऐसे तलाक पर रोक है।

कौन-कौन हैं आरोपी?
पति: हसन
सास: रशीदा
दो देवर: सलीम और शाकिर
इन चारों के खिलाफ आसमा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज किया है। इस कानून के अनुसार, तत्काल तीन तलाक देना अपराध है, जिसमें तीन साल तक की जेल हो सकती है।

पुलिस की कार्रवाई
सर्किल ऑफिसर (CO) रविशंकर ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *