जम्मू 05 मार्च 2025 : जम्मू-कश्मीर सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से कुछ आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत नेशनल हाईवे पर जाने वाली गाड़ियों से कोई भी लॉरी अड्डा और एंट्री फीस नहीं मांगेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि प्रशासनिक विभाग (एच एंड यूडीडी) द्वारा यह देखा गया है कि विभिन्न लॉरी अड्डा ठेकेदार उन वाहनों से एंट्री फीस वसूल रहे हैं जो नेशनल हाईवे पर नगर परिषदों/कमेटियों के किसी भी बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लॉरी अड्डा फीस केवल उन वाहनों से वसूला जानी चाहिए जो नगर परिषदों/कमेटियों के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहे हैं न कि नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों से।
साथ ही पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई लॉरी अड्डा ठेकेदार नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहन से किसी भी प्रकार की अड्डा फीस वसूलते हुए पाया जाता है तो संबंधित नगर परिषद/कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं आम जनता को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई लॉरी अड्डा ठेकेदार नगर परिषद/कमेटियों के किसी भी बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं करने वाले वाहन से फीस वसूलते हुए देखा जाता है तो इसकी सूचना संबंधित नगर परिषद/कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को तुरंत दी जानी चाहिए। वहीं नगर परिषदों/कमेटियों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन करने और पिछले वर्ष के 10% की वृद्धि के साथ लॉरी अड्डा कॉन्ट्रेक्ट 2025-26 की ई-नीलामी के लिए जारी किए जाने वाले टेंडर दस्तावेज में शामिल करने और नए सिरे से ई-नीलामी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।
नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों से एंट्री फीस/टैक्स लगाने से संबंधित खंड को हटा दिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों से कोई कर नहीं वसूला जाए। पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए जे.एंड.के. बैंक के साथ जे.एंड.के. हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित jkhm.procure247.com पोर्टल पर लॉरी अड्डा कॉन्ट्रेक्ट 2025-26 की नीलामी जारी की जानी चाहिए।
