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पंजाब के इन बच्चों को हर महीने मिल रहे ₹4,000, जानें पूरी खबर

बरनाला 27 मई 2025 डिप्टी कमिश्नर बरनाला टी. बेनिथ ने जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों को प्रति माह 4000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी माता विधवा हों, तलाकशुदा हों, या जिन्हें उनके परिवार द्वारा छोड़ दिया गया हो। इसके अतिरिक्त, अनाथ और बेसहारा बच्चे, जिनके माता-पिता जानलेवा या खतरनाक बीमारी से पीड़ित हों, या जो शारीरिक रूप से बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों, वे भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि जे.जे. एक्ट 2015 के अनुसार देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि बेघर, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार, बाल श्रम में लगे, बाल विवाह के शिकार, बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, या वे बच्चे जो सड़कों पर रह रहे हों, इस योजना के तहत कवर किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार होने वाले बच्चे और एच.आई.वी. एड्स से प्रभावित बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से, पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कवर किए गए बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

टी. बेनिथ ने पात्रता मानदंड के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 रुपए तक और शहरी क्षेत्र में 96,000 रुपए तक होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप फॉस्टर केयर स्कीम का लाभ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक, यदि वह स्कूल जा रहा है, प्रदान किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर ने जोर देकर कहा कि सरकार बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने यह भी बताया कि अधिक जानकारी प्राप्त करने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला प्रशासनिक परिसर में स्थित जिला बाल सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आगे आएं और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।

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