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बेटे के लिए पिता पहुंचा हाईकोर्ट, जारी हुए सख्त आदेश

लुधियाना 14 फरवरी 2025 : उसके बेटे को आरोपी जान से मारना चाहते है। आरोपी उस पर गवाही से मुकरने का दबाव बना रहे है। 2023 ओर 2024 में उसके बेटे पर 2 बार फायरिंग हुई है। पुलिस ने खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया है जिस कारण उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करने का आदेश जारी करते हुए 14 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर सूचित करने के निर्देश जारी किए गए है। उक्त जानकारी शिकायतकर्ता संजीव भारदाज निवासी सराभा नगर ने दी है।

पीड़ित संजीव का आरोप है कि उसके बेटे पर पहला हमला माडल टाऊन इलाके में अक्टूबर 2023 में हुआ जिसमें गैरी की जान बाल बाल बच गई जबकि इस वारदात में मोदी सूद के एक गोली बाजू में लगी ओर अभिजीत मंड नामक युवक के 2 गोलियां लगी है। इस घटना में पुलिस ने 10-15 युवकों के खिलाफ मोदी सूद के बयान पर केस दर्ज किया था जिसमें उसका बेटा गैरी भारदाज चश्मदीद गवाह है। केस में मुख्य आरोपी कुंवरवीर सिंह निवासी गांव बहादुर के रोड, आर्यन घुम्मन, दीपा पूरेवाल व हर्ष कुमार निवासी सराभा नगर है। आरोपी उसके बेटे पर गवाही से मुकरने का दबाव बना रहे थे। परंतु उसके बेटे ने गवाही दी जिस कारण आरोपियों ने दूसरी फायरिंग अगस्त 2024 में गैरी पर तब की जब वह सराभा नगर स्थित एक कॉफी शॉप से बाहर निकल रहा था।

रदात में भी गैरी की जान बाल बाल बची। गोलियां कार के शीशे को पर लगी। 5 राऊंड फायरिंग हुई ओर पुलिस को 2 खोल बरामद हुए। आरोपी उसके बेटे पर निरंतर दबाव बना रहे थे।  2 बार जान से मारने की कोशिश के बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की परंतु उन्हें सुरक्षा तक मुहैय्या नही करवाई गई। बेटे की जान पर बन आने के कारण उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आरोपी सोशल मीडिया व फेस बुक के जरिए हथियार लहरा कर उसके बेटे को जान से मारने की धमकियां दे रहे है। उसके बेटे को कहा गया है कि इस बार उसकी जान नहीं बख्शी जायेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर ही थाना डिवीजन नंबर 5 कीपुलिस ने आरोपी कुंवर, आर्यन, दीपा व हर्ष के खिलाफ धमकाने व आर्म्ज एक्ट के अधीन केस दर्ज किया है।

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