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पंजाब में 31 दिसंबर तक सख्त पाबंदियां लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जलालाबाद 02 नवंबर 2025: जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू, आई.ए.एस. ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी., 1973 की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगी और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं परोसा जाएगा। ये आदेश जिले के सभी गांवों और नगर परिषदों की सीमा में लागू होंगे।

उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आदेश में फाजिल्का ज़िले में म से सटे 4 किलोमीटर के क्षेत्र में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अन्य आदेश में फाजिल्का जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से सटे 4 किलोमीटर क्षेत्र में क्वाड कॉप्टर/ड्रोन कैमरा आदि उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लाने और फायरिंग करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने जिले की सीमा से लगे गांवों में शाम 5 बजे के बाद डीजे (संगीत प्रणाली), पटाखे और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और सरहदी सुरक्षा तार के बीच  और तार से भारत की ओर 70  से 100 मीटर जगह पर लंबी फसलों जैसे की बी.टी. नरमा, मक्की, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और ऐसी ही अन्य ऊंची उगने वाली फसलों की बुवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। बीएसएफ अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है कि कुछ किसान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा सुरक्षा बाड़ के बीच 4.5 फीट से अधिक ऊंची बीटी कपास, मक्का, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरिया, सूरजमुखी और ऐसी ही अन्य फसलें बो रहे हैं, जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है।

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