• Fri. Dec 5th, 2025

जालंधर में सख्त पाबंदी, DC के आदेश जारी

जालंधर 08 जुलाई 2025 : बारिश के चलते जिले में नहरों और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर जिले की सभी नहरों और नदियों में नहाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं और 3 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नहरों और नदियों में नहाना खतरे से खाली नहीं है और इससे अप्रिय हादसे हो सकते हैं। ऐसे में इस रोक का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए गांवों के सरपंच, नंबरदार और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नहरी विभाग व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन न कर सके।

यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नहरों और नदियों से दूर रहें और बच्चों को भी इन जल स्रोतों के पास न जाने दें। यह रोक एहतियातन लगाई गई है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *