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अमृतसर में रात 6 से सुबह 6 बजे तक कड़ी पाबंदियां लागू

पंजाब 07 मार्च 2026 : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए जिला अमृतसर में पुलियों व सड़कों पर बनी रेलिंगों को तोड़ने और सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवर को पक्का करते समय बनाए गए डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रास्ता निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रुपिंदर पाल सिंह ने बताया कि जिला अमृतसर में कई पुलियां और सड़कें हैं, जो बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा कुछ लोग/ठेकेदार/विभाग फसल कटाई संबंधी मशीनों, डिच मशीनों और ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए तंग पुलियों पर बने डिवाइडरों को तोड़ देते हैं या सड़कों के निर्माण और फ्लाईओवर को पक्का करते समय बनाए गए डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रास्ता बना लेते हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, इसलिए इन घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

रोष रैलियों और धरना-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध

जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थानों के अंतर्गत गांवों और कस्बों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, रोष रैलियां निकालने, धरना देने, बैठकें करने, नारे लगाने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरने और रैलियां करने की योजनाएं बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुक्सान होने व कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना रहता है, इसलिए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।

सीमा पर कंटीली तार के पास हर तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध

भारत-पाक सीमा से लगते क्षेत्रों में कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला अमृतसर में पड़ने वाली भारत-पाक सीमा पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से सीमा की सुरक्षा तथा देश की शांति और व्यवस्था को खतरा होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और रोकथाम के लिए कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर मनाही के आदेश जारी करना आवश्यक समझा गया है।

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