28 दिसंबर 2025 : यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नौ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8.32 लाख मतदाताओं ने जरूरी फॉर्म जमा नहीं किए। ऐसे मतदाताओं को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने विलोपित सूची में शामिल कर दिया है। इन्हें मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट श्रेणी में बांटा गया है। अगर आपने भी जरूरी फॉर्म जमा नहीं किए और लिस्ट से नाम कट गया है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है।
ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद दर्ज कराए आपत्ति
SIR के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा, उसके बाद जिन्हें कोई आपत्ति होगी, वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अगर आप पात्र है तो वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद डॉक्युमेंट्स लगाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। बीएलओ द्वारा तीन लाख से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, इसलिए उन्हें भी अनुपस्थित सूची में रखा गया है।
लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए भरे ये फॉर्म
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर को कच्ची मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन मतदाताओं का नाम इस सूची में नहीं होगा, उन्हें मताधिकार पाने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। यह फॉर्म नए मतदाता बनने के लिए होता है। नाम में सुधार या स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 और नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जाएगा। फॉर्म 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे।
इन बातों पर दें ध्यान…
.31 दिसंबर से 30 जनवरी: कच्ची मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां
.फॉर्म-6: नाम जुड़वाने के लिए
.फॉर्म-8: संशोधन या स्थान परिवर्तन के लिए
.फॉर्म-7: नाम हटवाने के लिए
.31 दिसंबर से 21 फरवरी: 2003 की सूची से मेल न खाने वाले मतदाताओं को नोटिस
.25 फरवरी तक: सत्यापन और आपत्तियों का निस्तारण
.28 फरवरी: अंतिम मतदाता सूची जारी
