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पंजाब में शाम 5 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी, जारी हुए सख्त आदेश

फिरोजपुर 06 फरवरी 2025 : जिले में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। जानकारी के अनुसार एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट डा. निधि बांबा ने धारा 163 के तहत जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश दिए हैं जो अगले दो माह तक लागू रहेंगे। डा. बांबा ने कहा कि सायं 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों की निकासी, बिना मंजूरी प्राप्त किए और बिना नियमों का पालन किए बोरवैल/टयूबवैल के लिए भूमि खोदने पर पाबंदी लगा दी गई है। 15 दिन एडवांस मंजूरी लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बोरवैल करने वाली जगह पर सुरक्षा हर पहलू से यकीनी बनाई जाए।

इसके अलावा उन्होंने मूंह ढंक कर किसी किस्म का वाहन चलाने, विवाह-शादियों एवं अन्य समारोहों मे हथियार लेकर चलने या इनका प्रदर्शन करने, किसी भी ईमारत पर अश्लील किस्म के पोस्टर लगाने, सिंथैटिक डोर का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर चलने या इनका प्रदर्शन करने, रोष रैलियां करने, पुतले जलाने, आवाजाई में विघ्न डालने पर पाबंदी लगा दी है।

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