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दिल्ली-NCR में ‘ग्रैप-3’ के तहत लगी पाबंदियां हटाईं गईं, हालात में सुधार के बाद लिया गया फैसला

23 जनवरी 2026 : वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद, दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत लागू पाबंदियां बृहस्पतिवार को हटा दी गईं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश में कहा कि बृहस्पतिवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 332 दर्ज किया गया, जिसके बाद पाबंदियों में ढील दी जा रही है।

आदेश में यह भी कहा गया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में एक्यूआई के ‘मध्यम’ से ‘खराब’ श्रेणी में रहने की आशंका है। इससे पहले मंगलवार को, केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चौथे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया था क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था।

दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रैप प्रणाली वायु गुणवत्ता को चार चरणों में श्रेणीबद्ध करती है — ‘खराब’ (एक्यूआई 201 से 300 तक), ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301 से 400 तक), ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401 से 450 तक) और ‘अत्यंत गंभीर’ (एक्यूआई 450 से ऊपर)। मौसमी दशाओं, वाहनों से निकलने वाले धुएं, पराली जलाने, पटाखों और प्रदूषण के अन्य स्थानीय स्रोतों के कारण सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता अक्सर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले स्तर तक पहुंच जाती है।

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