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रवींद्र धांगेकर को झटका! उस मामले पर बोलने से कोर्ट ने लगाया रोक, जानें पुणे अदालत में क्या हुआ?

पुणे 13 नवंबर 2025 : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पुणे महानगर प्रमुख रवींद्र धांगेकर ने पिछले कुछ महीनों से बीजेपी नेताओं पर लगातार तीखे हमले किए हैं। पहले उन्होंने मंत्री चंद्रकांत पाटिल के करीबी और कारोबारी समीर पाटिल पर आरोप लगाया था कि उनके जरिए गुंडा निलेश घायवळ का संपर्क चंद्रकांत पाटिल से है। इसके बाद उन्होंने जैन बोर्डिंग जमीन घोटाले में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ पर भी निशाना साधा था।

अब रवींद्र धांगेकर को इसी सिलसिले में बड़ा झटका लगा है। पुणे सत्र न्यायालय ने उनके खिलाफ आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब तक यह मामला चल रहा है, वे समीर पाटिल के खिलाफ कोई भी टिप्पणी या बयान नहीं देंगे।

दरअसल, रवींद्र धांगेकर के आरोपों के बाद समीर पाटिल ने उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा था और इसके बाद पुणे जिला न्यायालय में दीवानी और फौजदारी दोनों मामले दर्ज किए थे। इन मामलों की सुनवाई 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी। कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया कि समीर पाटिल के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक या झूठी जानकारी प्रसारित नहीं की जाएगी।

समीर पाटिल ने कहा कि “रवींद्र धांगेकर ने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मेरे पक्ष में अंतरिम आदेश दिया है। अब धांगेकर किसी के खिलाफ बिना सबूत राजनीतिक लाभ के लिए बयान नहीं दे सकेंगे।”

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