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पंजाब: शहर में लागू की गईं कड़ी पाबंदियां, आदेश जारी

नवांशहर 13 नवम्बर 2024 डी.सी. राजेश धीमान ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में अलग-अलग पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। इसमें सड़़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं और शहरों, कस्बों के सड़कों के किनारे चराने पर रोक के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि चरवाहे बड़ी संख्या में गाय और भैसों आदि लेकर वे लोग पशुओं को चराने के लिए जिले के शहरो, कस्बों और गांवों में ले जाते हैं जो कि लोगो कि फसलो् तथा सड़क किनारे लगाए पौधों को नुकसान पहुंचा रहे है। इसके साथ ही किसानों और चरवाहों में आपस में तकरार होने का भय बन जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक में रुकावट पड़ती है। कई बार एक्सीडैंट होने कारण वाहन और पशुओं का नुकसान हो जाता है।

उन्होंने जिले की हद के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी बिल्डिगों पर विज्ञापन और होडिंग बोर्ड लगाने और प्राइवेट बिल्डिंग/ नैशनल हाईवे, लिंक सड़कों/ पौधों पर बिना संबंधित विभाग और मालिकों की मंजूरी से विज्ञापन और होडिंग लगाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए है। यह आदेश 22 दिसम्बर तक लागू रहेंगे।

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