लुधियाना 05 फरवरी 2026 : जाब सरकार ने राज्य में सेहत और परिवार भलाई विभाग के कांट्रेक्ट कर्मचारियों का 200 रुपए प्रति माह लगने वाले डेवलपमेंट टैक्स को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त विभाग की ओर से साफ किया गया है कि यह टैक्स केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगा, जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि Punjab State Development Tax Act, 2018 और इससे जुड़े नियमों के तहत यह टैक्स लगाया जाता है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों की आय आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य दायरे में नहीं आती, उनसे यह डेवलपमेंट टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि टैक्स की वसूली ई-चालान के माध्यम से ही की जाएगी और किसी भी विभाग या नियोक्ता द्वारा नियमों के विपरीत कटौती नहीं की जाए। यदि किसी कर्मचारी की आय निर्धारित सीमा से कम है, तो उसके वेतन से डेवलपमेंट टैक्स काटना गलत माना जाएगा।
इस संबंध में टैक्स प्लानिंग सेल, वित्त विभाग ने पहले जारी निर्देशों का हवाला देते हुए सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि डेवलपमेंट टैक्स को लेकर फैल रही गलतफहमियों को दूर करना जरूरी था, ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। वित्त विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी कर्मचारी से नियमों के खिलाफ टैक्स की कटौती की जाती है, तो संबंधित अधिकारी या विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
