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Punjab: हथियार लाइसेंस धारकों की बढ़ी चिंता, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला

जालंधर/चंडीगढ़ 05 दिसंबर 2025 विवाह व सामाजिक समारोहों में हथियार लेकर जाना और सोशल मीडिया पर गन कल्चर को उभारने का शौक 7000 हथियार लाइसेंस धारकों को भारी पड़ने जा रहा है। पंजाब में आने वाले दिनों में 7000 हथियार लाइसेंस सरकार द्वारा रद्द किए जा सकते हैं। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी है। पंजाब में इस समय 3.46 लाख आर्म्स लाइसैंस बने हुए हैं।

गन कल्चर को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने से भी समाज में अपराधों में बढ़ौतरी होती है और इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से ही हथियार लाइसेंस को जारी करने की प्रक्रिया धीमी की गई है और साथ ही कईयों के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। पंजाब पुलिस के उच्चाधिकारी इस समय सामाजिक समारोहों तथा विवाह समारोहों में हथियारों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में पिछले समय पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को नोट किया जा रहा था। जिन लोगों ने हथियारों का फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रदर्शन किया है उनके हथियारों को रद्द करने की सिफारिश की गई है।

पुलिस की सिफारिश पर पंजाब सरकार ने मार्च 2023 में भी 803 आर्म्स लाइसेंस रद्द किए थे। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने भी सभी जिला पुलिस प्रमुखों को आर्म्स लाइसेंसों को लेकर सख्ती करने के निर्देश दिए हुए हैं। पिछले दिनों लुधियाना में एक विवाह समारोह में ऐसा ही एक कांड हुआ था और दो गुटों के बीच गोलाबारी में कुछ लोगों की मौत हो गई थी।

पंजाब में अगर आबादी देखी जाए तो वह ज्यादा नहीं है परन्तु आर्म्स लाइसैंस रखने वाले लोगों की गिनती काफी अधिक है। पुलिस ने जिन लोगों के आर्म्स लाइसैंस रद्द करने की सरकार को सिफारिश की है उनमें भारी हलचल मची हुई है। राज्य में पिछले कुछ समय से पहले ही आर्म्स लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को काफी सख्त बना दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर पुलिस में किसी भी धारा को लेकर कोई केस दर्ज होता है तो उसे आर्म्स लाइसैंस नहीं दिया जाता है।

आर्म्स लाइसेंस को लेकर पुलिस वैरीफिकेशन भी काफी सख्त कर दी गई है। पुलिस के साथ-साथ गुप्तचर एजैंसियों से भी लाइसैंस लेने के इच्छुक व्यक्तियों की रिपोर्ट मंगवाई जाती है और देखा जाता है कि क्या वास्तव में लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई खतरा है या नहीं। उसके बाद ही लाइसेंस के आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का फैसला लिया जाता है।

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