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पंजाब: 31 तारीख से पहले निपटाएं ये काम, नोटिफिकेशन जारी

लुधियाना 16 मई 2025  मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत जो लोग 31 जुलाई तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे, उन्हें ब्याज और पेनल्टी में पूरी छूट दी जाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब में बड़ी संख्या में लोगों ने या तो अब तक एक बार भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है या फिर नियमित रूप से रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सरकार की ओर से 18% ब्याज और 20% पेनल्टी लगाई जा रही थी, जिससे बकाया टैक्स की रकम काफी बढ़ गई थी। लोगों की लगातार राहत की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री मान ने यह निर्णय लिया है।

इस संबंध में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसे वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का नाम दिया गया है। इसके तहत 31 जुलाई तक बकाया टैक्स भरने पर ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा अक्तूबर तक बकाया प्रापर्टी टैक्स देने वालों को ब्याज पेनल्टी में 50 फीसदी छूट मिलेगी। 

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