जालंधर 19 दिसंबर 2025 : कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एस.पी.आर.ई.ई. योजना (नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने की योजना) उद्योगों, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस संबंध में आज इंजीनियरिंग उद्योग संघ के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ई.एस.आई. के निदेशक सुनील कुमार, सहायक निदेशक कपिल कुमार सलोदिया, निरीक्षक बलजीत जोशीला तथा निरीक्षक हेमराज राणा उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रधान सुनील शर्मा ने की।
बैठक में ई.एस.आई. अधिकारियों ने जानकारी दी कि एस.पी.आर.ई.ई. योजना के अंतर्गत ई.एस.आई. पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत वे उद्योग, फैक्टरियां एवं प्रतिष्ठान, जो अब तक ई.एस.आई. के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, वे बिना किसी जुर्माने, ब्याज अथवा पिछली देनदारी के भय के स्वयं एवं अपने कर्मचारियों का ई.एस.आई. पंजीकरण करा सकते हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एस.पी.आर.ई.ई. योजना के अंतर्गत पंजीकरण घोषित तिथि से ही मान्य होगा, तथा पूर्व अवधि के लिए न तो कोई निरीक्षण किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की पिछली देनदारी की वसूली की जाएगी। इससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि वेतन की परिभाषा में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत अब मूल वेतन, महंगाई भत्ता एवं रिटेंशन भत्ता को वेतन में शामिल किया गया है। इससे अधिक से अधिक कर्मचारी ई.एस.आई. के दायरे में आएंगे और उन्हें बेहतर चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा।
