• Sat. Feb 14th, 2026

Bathinda में प्रेगाबालिन बिक्री पर रोक, कड़े आदेश लागू

14 फरवरी 2026 : बठिंडा में दवाई पर बैन लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बठिंडा राजेश धीमान ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बठिंडा जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल और टैबलेट (75 mg से ज्यादा के फॉर्मूलेशन) की स्टॉकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि कोई भी होलसेलर, रिटेलर, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर का मालिक, अस्पतालों में फार्मेसी या कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के प्रेगाबालिन 75 mg नहीं बेचेगा। बेचने वालों को खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखना होगा।

उन्हें ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप और केमिस्ट, रिटेलर का नाम, बिक्री की तारीख, बेची गई टैबलेट की संख्या के साथ एक स्टाम्प लगाना होगा। सभी तरह की बिक्री सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के आधार पर ही की जाएगी। वे यह भी पक्का करेंगे कि बांटी जा रही टैबलेट, कैप्सूल की संख्या प्रिस्क्रिप्शन पीरियड से ज़्यादा न हो। इसी आदेश में, बठिंडा सिविल अस्पताल में चल रहे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के मेडिकल स्टोर की बिक्री में ढील दी गई है। रेड क्रॉस सेक्रेटरी यह पक्का करेंगे कि सभी फॉर्मूलेशन की प्रीगाबेलिन की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखा जाए और इस ऑर्डर के बाकी ऑर्डर का पालन किया जाए। इस ऑर्डर का उल्लंघन करने पर इंडियन पीनल कोड 2023 के सेक्शन 223 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। ये ऑर्डर 9 अप्रैल 2026 तक लागू रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *