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पंजाब में प्लाट मालिकों के लिए नए आदेश, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

फिरोजपुर 30 जून 2025 : सहायक जिला मजिस्ट्रेट दमनजीत सिंह मान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उनके ध्यान में आया है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग व्यक्तियों के मालकी/कब्जे वाले खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी व गंदा पानी जमा रहता है, जिससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव पैदा होते हैं जोकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि) फैलाते हैं।

इस प्रकार यह बीमारियां शहर निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर व जानलेवा खतरा हैं। ऐसे में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन खाली प्लाटों की सफाई करवाना जरूरी है। अत:मानव स्वास्थ्य तथा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सहायक जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फिरोजपुर जिले की सीमा में निजी कब्जे/मालकी वाले खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी व पानी के जमा होने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि शहर में खाली प्लाटों के मालिक/कब्जाधारी अपने खाली प्लाटों में कूड़े के ढेर, गंदगी व रुके हुए बरसाती पानी की तुरंत सफाई अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

उनके मालिकी/कब्जे वाले खाली प्लाट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग लगाना सुनिश्चित किया जाए, तांकि प्लाट में कूड़ा-कचरा जमा होने से रोका जा सके। यह आदेश वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारित किए गया है तथा आम जनता से संबंधित है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के विरुद्ध जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि प्लांटों की सफाई का कार्य नगर परिषद/पंचायत द्वारा कराया जाता है तो सफाई पर होने वाला खर्चा संबंधित व्यक्ति से लिया जाऐगा। यह आदेश 28.06.2025 से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे

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