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पंजाब में स्कूलों को नया नोटिफिकेशन, जल्द करें ये काम नहीं तो…

अमृतसर 18 अप्रैल 2025 सामाजिक सुरक्षा और स्त्री व बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा बच्चों के सर्वपक्षीय विकास के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल, संस्थाए, प्ले-वे स्कूलों जोकि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, को रजिस्टर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मीना देवी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में सभी निजी स्कूलों, संस्थाओं और प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी। यदि कोई संस्थान नीति के मानदंडों को पूरा नहीं करता या बिना पंजीकरण के कार्य करता पाया गया, तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

इस संबंध में सहायक कमिश्नर गुरसिरमनजीत कौर ने कहा कि पंजाब राज्य में 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं की विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने के लिए तुरंत कार्यालय जिला प्रोग्राम अधिकारी या संबंधित ब्लॉक के सी.डी.पी.ओ., अमृतसर के साथ ताल-मेल कर एप्लीकेशन फार्म नंबर 1 प्राप्त किया जा सकता है। 

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