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1 दिसंबर से लागू होंगे नए कलेक्टर रेट, प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी

हरियाणा 25 नवम्बर 2024 : हरियाणा में 1 दिसंबर से प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए खरीदारों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये आदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से 31 मार्च 2025 तक नए कलेक्टर रेट पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी करने के बाद पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है।

कलेक्टर रेट में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, झज्जर और नूंह जिलों में कलेक्टर रेट में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। चंडीगढ़ की परिधि में स्थित पंचकूला जिले में भी इसी तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अन्य जिलों में बढ़ोतरी मामूली होगी। नई कलेक्टर दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होनी थीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को स्थगित कर दिया था। इसके बाद भाजपा सरकार ने 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को लागू नहीं करने का फैसला किया। 

सूत्रों ने बताया कि अब सैनी ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे नई कलेक्टर दरों पर संपत्ति के पंजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से राज्य के खजाने में अधिक राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी क्योंकि खरीदारों को अपनी संपत्ति नई कलेक्टर दरों पर पंजीकृत करानी होगी। उन्होंने कहा कि राजकोष में अधिक राजस्व का मतलब विकास कार्यों के लिए अधिक धन होगा।
 
मार्केट वैल्यू के अनुसार रेट तय

दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में कलेक्टर रेट बढ़ाने के लिए जिलों में मार्केट वैल्यू का पता लगाने के निर्देश दिए थे। इस पर जिला उपायुक्तों ने कलेक्टर रेट के संबंध में सर्वे कर मार्केट वैल्यू के अनुसार रेट तय किए। रेट में बढ़ोतरी से राजस्व तो जरूर बढ़ेगा लेकिन आमजन की जेब पर भी बोझ बढ़ जाएगा।

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