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मोगा सैक्स स्कैंडल: 4 पुलिस अधिकारियों को मिलेगी सजा

मोहाली 30 मार्च 2025 : बहुचर्चित मोगा सैक्स स्कैंडल मामले में शनिवार को विशेष सी.बी.आई. अदालत के जज राकेश कुमार गुप्ता ने 4 पुलिस अधिकारियों को दोषी करार दिया है। इन दोषियों को 4 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों में मोगा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह गरचा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मुख्यालय परमदीप सिंह संधू, तत्कालीन थाना प्रभारी मोगा रमन कुमार तथा तत्कालीन थाना प्रभारी सिटी मोगा इंस्पैक्टर अमरजीत सिंह के नाम शामिल है। अदालत ने सभी आरोपियों को भ्रष्टाचार एवं जबरी वसूली से संबंधित दोषी पाया है।

अदालत ने अकाली नेता बलजिंदर सिंह उर्फ मक्खन एवं सुखराज सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बाकी आरोपियों को सजा 4 अप्रैल को सुनाई जाएगी। इस मुकद्दमे की पैरवी सी.बी.आई. के सरकारी वकील अनमोल नारंग द्वारा की गई थी।

यह था मामला 

मोगा का यह मामला उस बहुचर्चित रहा था तथा शुरू में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सी.बी.आई. ने मामला दर्ज किया था। 11 दिसम्बर 2007 के आदेश के अनुसार सी.बी.आई. को इस मामले की जांच सौंप गई थी। आरोपियों में मोगा के थाना सिटी एक के तत्कालीन प्रभारी अमरजीत सिंह तथा 2 महिलाएं मनजीत कौर एवं मनप्रीत कौर भी शामिल थीं।

जांच के दौरान पता लगा कि दविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह तथा रमन कुमार ने सरकारी अधिकारी होने के नाते अकाली नेता तोता सिंह के पुत्र बृजेंद्र सिंह उर्फ मक्खन तथा अन्य के साथ मिलकर गैर कानूनी वित्तीय लाभ प्राप्त करने की साजिश रची थी। उन्होंने झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी तथा बेकसूर व्यक्तियों को इन मामलों से बाहर निकालने के नाम पर रिश्वत लेने की साजिश रची थी। इस साजिश में शिकायतकर्त्ता मनप्रीत कौर द्वारा शपथ लेकर झूठा हलफनामा दिया गया था।

इस मामले में मनप्रीत कौर को सरकारी गवाह बनाया गया था तथा उसे माफी दे दी गई थी। बाद में अदालत में उसे विरोधी घोषित कर दिया गया जिसके चलते मोहाली की ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में उसके विरुद्ध अलग कार्रवाई शुरू हुई। इसके अलावा रणवीर सिंह और रानू तथा कर्मजीत सिंह बाठ भी सरकारी गवाह बनाए गए तथा इस तरह से गवाह के तौर पर गवाही दी। एक अन्य आरोपी मनजीत कौर की मुकद्दमे के दौरान मौत हो गई थी।

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