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हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फैसला, दो निजी बैंकों से हटाए जाएंगे सरकारी खाते

चंडीगढ़ 20 फरवरी 2026 हरियाणा सरकार ने दो प्राइवेट बैंक में संचालित सभी सरकारी खातों को बंद करने का निर्णय लिया है। सभी विभागों और बोर्ड-निगमों को इन बैंकों में जमा राशि निकालकर खाते बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खाते खोले जा सकेंगे। प्राइवेट बैंकों में खाता खोलना भी पड़ा तो पहले ठोस कारण बताते हुए वित्त विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सरकारी कामकाज से हटा दिया गया है।

वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों व स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और मंडलायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय योजनाओं-परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बैंक खाते खोलने की स्वीकृति देने के लिए प्रशासनिक सचिवों को अधिकृत किया गया है।

 
अगर कोई विभाग राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता नहीं खोलकर निजी बैंकों से लेन-देन करना चाहता है तो उसे इसका कारण और प्रस्तावित खाते/योजना का पूरा विवरण देना होगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बिना निजी बैंक में खोला गया कोई भी खाता अनियमित माना जाएगा और उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सरकारी कामकाज से हटा दिया गया है।

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