मुंबई 16 सितंबर 2025 : पिछले चार से पाँच सालों से महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं (Maharashtra Local Body Elections) के चुनाव टलते आ रहे हैं। इन लंबित चुनावों को कराने में समय बढ़ाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 तक की मोहलत दी है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इसके बाद और कोई समय नहीं दिया जाएगा।
ओबीसी आरक्षण समेत कई कारणों से राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव लंबे समय से अटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग को चार महीने के भीतर यानी अक्टूबर 2025 तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। इसके तहत आयोग ने प्रभाग पुनर्गठन, आरक्षण और मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू भी किया। लेकिन ईवीएम, त्यौहार और कर्मचारियों की कमी जैसे कारण राज्य सरकार ने पेश किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 तक की अतिरिक्त मोहलत दी।
इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव अब अगले साल यानी 2026 में ही होंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि चुनावी प्रक्रिया में इतना विलंब क्यों हो रहा है? राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अब 31 जनवरी 2026 तक सभी महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कराना और उनके नतीजे घोषित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी।
