5 अक्टूबर 2024 : गांधी जयंती के अवसर पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है और इसके लिए एक्साइज विभाग द्वारा ड्राई डे घोषित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 2 अक्तूबर को गांधी जयंती वाले दिन शराब की जमकर बिक्री हुई। कई ठेकों के शटर खुले नजर आए थे जबकि कईयों द्वाAरा चोर खिड़की से शराब बेची गई थी।
इस समाचार को प्रकाशित किया गया जिसके बाद एक्साइज विभाग हरकत में आया और जालंधर जोन में 20 ठेकों को चिन्हित करते हुए उनके चालान किए गए। अब इन ठेकों को कम से कम 50 हजार प्रति ठेके के हिसाब से 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा, क्योंकि उक्त ठेकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब बेची गई थी। अधिकारियों द्वारा 50 हजार से ऊपर का भी जुर्माना किया जा सकता है।
एक्साइज विभाग के डिप्टी कमिश्नर सरिन्द्र गर्ग के दिशा निर्देशों पर असिस्टेंट कमिश्नर नवजीत सिंह, हनुवंत सिंह और सुखविंदर सिंह की टीमों ने जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और आसपास के क्षेत्रों में स्थित ठेकों के चालान किए गए हैं। संबंधित ठेकेदारों को डिप्टी कमिश्नर एक्साइज के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा, डी.सी. के समक्ष उनके खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई की जाएगी। इस सुनवाई के दौरान जुर्माने की राशि 50,000 रुपए से अधिक भी हो सकती है। जुर्माना राशि ठेकेदार की गलती की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि विभाग ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है।
भविष्य में गलती हुई तो रद्द होगा लाइसैंस: गर्ग
डिप्टी कमिश्नर एक्साइज सुरिन्द्र गर्ग ने साफ कहा कि कि यह केवल प्रारंभिक कदम है। ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरह का कोई उल्लंघन फिर से होता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ठेकों के लाइसैंस रद्द करने से लेकर भारी जुर्माना तक शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक्साइज विभाग ड्राई डे वाले दिन निगरानी को और कड़ा करने की तैयारी कर रहा है, ताकि ऐसे विशेष दिनों पर शराब की बिक्री पूरी तरह से रोकी जा सके।
