जालंधर 17 अक्टूबर 2025 :अतिरिक्त सेशन जज रजनी छोकरा की अदालत ने लड़ाई-झगड़ा कर जानलेवा हमला करने के मामले में मनु कपूर उर्फ पुत्र रमेश कपूर, सनी चौहान पुत्र अजय चौहान, नन्नू कपूर पुत्र रमेश कपूर, दयाल शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र, राकेश कपूर पुत्र हरिओम कपूर, शिवम अरोड़ा पुत्र कृष्ण लाल, सभी निवासी खिंगरा गेट धान मोहल्ला और दर्शन कपूर पुत्र शंकर दास निवासी छोटा अली मोहल्ला, जालंधर को आरोपी साबित न होने पर वकील नवतेज सिंह मिन्हास व वकील वीके सरीन की बहसबाजी के सहमत होते हुए बरी करने का आदेश दिया है।
इस मामले में 22 जून 2017 को थाना डिवीजन नंबर तीन की पुलिस ने शिकायतकर्ता नवनीश सहगल निवासी खिंगरा गेट, ढन्न मोहला के बयान पर केस दर्ज किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह और उसका भाई हरीश सहगल अपने कपड़े की दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने और उसके भाई ने एक दूध की दुकान के पास एक्टिवा स्कूटर रोक दिया और वह खुद दूध लेने दुकान पर चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि उक्त आरोपी उसके भाई पर तेजधार हथियारों से हमला कर रहे थे।
जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर भी हमला कर दिया, जिसमें वह दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। जब हम चिल्लाए तो उक्त सभी व्यक्ति तेजधार हथियारों सहित वहां से भाग गए। बाद में पुलिस ने उक्त 7 लोगों के खिलाफ धारा 323, 324, 325, 307, 34 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया।
