लुधियाना, 7 दिसंबर 2024 : पंजाब में नगर निगम चुनाव के लिए शनिवार को आचार संहिता लागू हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नगर निगम चुनाव कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब तक वोटिंग के लिए शेड्यूल जारी नहीं हुआ है।
इस संबंध में कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि नई वोटर लिस्ट की फाइनल प्रक्रिया पेंडिंग है, जो 7 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, नई वोटर लिस्ट के फाइनल होने के बाद सरकार चुनाव शेड्यूल जारी कर सकती है, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी।
शहीदी जोड़ मेले के कारण 15 दिन के भीतर वोटिंग की संभावना
नगर निगम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद 15 दिनों के भीतर वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। भाजपा और एस.जी.पी.सी. ने शहीदी जोड़ मेले के दौरान चुनाव कराने पर एतराज जताया था, जिसके बाद यह चर्चा हो रही है कि सरकार 22 दिसंबर तक नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग करवा सकती है।
विधायकों ने अंतिम दिन उद्घाटनों की झड़ी लगाई
नगर निगम चुनाव के लिए आचार संहिता के लागू होने के संकेत इस बात से मिलते हैं कि शुक्रवार को विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के उद्घाटन किए। इस दौरान तीन मंत्री भी शहर में मौजूद थे, जिनमें से स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने हलका उत्तरी में नए अस्पताल का उद्घाटन किया, जबकि शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने हलका वैस्ट के भारत नगर स्थित सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने विधायकों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
